Published on August 25, 2021 10:45 pm by MaiBihar Media

कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए राज्य सरकार ने बुधवार को यानी की आज बड़ा ऐलान किया। काफी वक्त बाद बिहार में सबकुछ खुला नज़र आएगा। हालांकि इस बीच भी कुछ-कुछ कार्यों पर रोक है और शर्त के साथ करने की अनुमति मिली है। जैसे पूजा-पाठ और इबादत के साथ लोग राजगीर के कुंड में भी लोग स्नान कर पाएंगे, हालांकि स्नान करने वाले लोगों की रैपिड एंटीजन टेस्ट कराई जाएगी। ऐसे ही विवाह समारोह में बारात जुलूस और डीजे पर रोक रहेगी। सिनेमा हाल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सामान्य तरीके से खुलेंगे। शॉपिंग मॉल भी सामान्य तरीके से खुलेंगे। क्लब और जिम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही खुलेंगे। रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगी। कोरोना के तीसरे लहर के आगमन की संभावना को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा स्थिति पर निगरानी रखी जाएगी।

गौरतलब हो कि राज्य में अनलॉक-5 की समय सीमा बुधवार को समाप्त हो गई और अनलॉक-6 में दी गई रियायतें 26 अगस्त यानी गुरुवार से प्रभावी हो जाएंगी और 25 सितंबर तक लागू रहेंगी। बुधवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एस.के.सिंघल ने दी। उन्होंने बताया की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन राज्यों से अधिक संख्या में कोरोना के मामलों की सूचना मिल रही है या डेल्टा प्लस वैरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं, वहां से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग विशेष व्यवस्था करेगा। ऐसे राज्यों से आने वाले हवाई जहाज, ट्रेन, ट्रकों व अन्य वाहनों से राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों की अनिवार्य रूप से राज्य की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्‌डों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट कराई जाएगी। जांच से वैसे लोग मुक्त रहेंगे जिनके पास 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट होगी।

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इसके अलावा सरकार ने सभी पार्क और उद्यान सामान्य रूप से खुलेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन होंगे। हालांकि इसके लिए जिला प्रशासन से पूर्वानुमति लेनी होगी। सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के आयोजन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। जिला प्रशासन को आयोजन में अनुमान्य व्यक्तियों की अधिकतम संख्या के निर्धारण का अधिकार होगा। कोरोना के तीसरे लहर के आगमन की संभावना को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा स्थिति पर निगरानी रखी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा और जिला प्रशासन द्वारा कड़ाई से अनुपालन भी कराया जाएगा।

वहीं, सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, स्कूल और सभी कोचिंग संस्थान 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सामान्य तरीके से खुल सकेंगे। सभी दुकानें व प्रतिष्ठान भी अब सामान्य तरीके से खुलेंगी। अब सात बजे दुकानें बंद करने की बंदिश नहीं होगी। विवाह समारोह, अंतिम संस्कार और श्राद्ध में भी अब 50 लोगों तक की ही उपस्थिति की अनिार्यता समाप्त कर दी गई है।

अनलॉक में दी गई रियायतें
  1. दुकान-प्रतिष्ठान – सभी दुकानें व प्रतिष्ठान सामान्य तरीके से खुलेंगे, लेकिन मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों के काउंटर पर कर्मियों व आगंतुकों के लिए सेनाटाइजर रखना अनिवार्य होगा। सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों को अपने कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित कराना होगा और उसकी लिस्ट रखनी होगी।
  2. शिक्षण संस्थान – सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान तथा पहली से 12 वीं तक के स्कूल सामान्य तरीके से खोले जा सकेंगे। आनॅलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के विकल्प भी खुले होंगे। सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी सामान्य रूप से खोले जाएंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा अनुसूचित जाति-जनजाति आवासीय विद्यालय, कर्पूरी छात्रावासों का संचालन पहले की तरह अनुमान्य होगा। राज्य सरकार के आयोगों, पर्षद, बोर्डों एवं अन्य समतुल्य संस्थानों तथा राज्य के विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूलों द्वारा सभी प्रकार की परीक्षाएं कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन एसओपी के अनिवार्य शर्तों के साथ आयोजित की जा सकेंगी। सभी कोचिंग संस्थान सामान्य रूप से खुलेंगे। कोचिंग संस्थानों में सिर्फ कोविड टीका लेने वाले को ही काम करने की अनुमति होगी। कोचिंग संस्थानों को अपने यहां कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित कराना होगा।
  1. विवाह समारोह व अंतिम संस्कार – विवाह समारोहों का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन एसओपी के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जाएगा। डीजे और बारात जुलूस की अनुमति नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले देनी होगी। अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम भी कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ आयोजित होंगे।
  2. पार्क-उद्यान – सभी पार्क एवं उद्यान सामान्य रूप से खुलेंगे। संबंधित पार्क प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि का पालन किया जाए।
  3. धार्मिक स्थल – सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुलेंगे। संबंधित धार्मिक स्थल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क आदि पहनने से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए।
  1. सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियां – सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति व कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ आयोजित किए जाएंगे।
  2. सिनेमा हॉल-मॉल-रेस्टोरेंट- सभी सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता की 50 प्रतिशत के उपयोग के साथ सामान्य रूप से खुलेंगे। यानी रात 12 बजे तक शो देख सकेंगे लोग। सिनेमा हॉल प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि दर्शकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। सभी शॉपिंग मॉल कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ सामान्य रूप से खुलेंगे।
  3. क्लब, जिम एवं स्वीमिंग पुल – जिम एवं स्वीमिंग पुल कुल क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। स्टेडियम(इंडोर सहित) और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स खोले जा सकेंगे। लेकिन सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्ति ही कर पाएंगे। संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों।
  4. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत उपयोग के साथ अनुमान्य होगा। सभी कर्मियों का कोविड टीका लेना अनिवार्य होगा।
  5. सभी सरकारी एंव गैर सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त आगंतुकों का प्रवेश अनुमान्य होगा।
  6. न्यायिक प्रशासन के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
  7. सार्वजिनक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति होगी।
    13.सार्वजिनक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क अनिवार्य होगा।
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