Published on February 25, 2022 1:24 pm by MaiBihar Media
हिजाब विवाद का मामला अबतक शांत नहीं हुआ कि एक और मामला सामने आ गया। मामला यह है कि एक सिख लड़की से कॉलेज प्रशासन ने पगड़ी उतारने को कहा। आपकों बता दे कि कर्नाटक हिजाब विवाद पर हाई काेर्ट के अंतरिम आदेश काे देखते हुए बेंगलुरू के कॉलेज में अमृतधारी सिख लड़की से पगड़ी उतारने को कहा गया। हाई काेर्ट ने हिजाब मामले में सुनवाई करते हुए अपने अंतरिम अादेश में स्कूल और कॉलेजों में अधिकृत यूनिफॉर्म पहनने को ही कहा है।
शिक्षा विभाग के उपनिदेशक से मिलीं कुछ छात्राएं
इस जारी किए गए आदेश के बाद शिक्षा विभाग के उपनिदेशक ने कॉलेज का दौरा किया और कई तरह की जानकारियां ली। इस दौरान कॉलेज में हिजाब पहने पहुंची कुछ कुछ छात्राएं उनसे मिलीं। उन छात्राओं को कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश के चलते हिजाब या कोई धार्मिक प्रतीक पहनकर नहीं आ सकते। इस बात के बाद छात्राओं ने अपनी बातें रखीं। इस पर छात्राओं ने कहा कि सिख छात्राएं भी धार्मिक चिह्न पहनकर आती हैं।
सिख लड़की के परिजनों ने कहा- हम ले रही कानूनी राय
इस मामले की जानकारी लेने के बाद कॉलेज ने सिख लड़की के परिवार से संपर्क कर कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा। हालांकि, लड़की के परिवार ने कहा, बेटी पगड़ी नहीं उतारेगी। हम कानूनी राय ले रहे हैं। परिवार का कहना था कि हाई काेर्ट और सरकार के आदेश में सिख पगड़ी का जिक्र नहीं है। वहीं, उडुपी में हिजाब पहनकर आई छात्राओं काे काॅलेज से बाहर करने पर विवाद हाे गया। एमजीएम कॉलेज के प्राचार्य ने हाई काेर्ट के आदेश का पालन करने की जानकारी छात्राओं काे दी। स्नातकोत्तर की इन छात्राओं ने कहा कि उन्हें परीक्षा देने से राेका गया, इससे उनका पेपर छूट गया।
सीएफआई के खिलाफ कार्रवाई हाे रही है – सरकार
कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को हाई काेर्ट काे बताया, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीएफआई पर उडुपी के गवर्न्मेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स काॅलेज के कुछ शिक्षकों को धमकाने का आरोप है। हाई काेर्ट की कार्यवाही शुरू हाेने पर राज्य के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ काे सीलबंद लिफाफे में सीएफआई से संबंधित ब्योरा दिया। हिजाब मामले में चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस जेएम खाजी और कृष्णा एस दीक्षित की पूर्ण पीठ हिजाब मामले की सुनवाई कर रही है। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन (एआईबीए) ने मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि काे शामिल करने की मांग की है। एसआईबी अध्यक्ष आदिश सी. अग्रवाल ने कहा कि अदालत इस पहलू पर गौर कर रही है कि क्या हिजाब मुस्लिम महिलाओं के लिए एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है। ऐसे मामले में पर्सनल लॉ बोर्ड के पक्ष काे शामिल किया जाना चाहिए।