Published on February 9, 2022 11:38 am by MaiBihar Media

वित्तिय अनियमितता के आरोप में पटना हाईकोर्ट से सीवान नगर परिषद के अध्यक्ष पद से हटाई गईं सिंधु देवी को बड़ी राहत मिली है। याचिकाकर्ता सिंधु देवी की याचिका पर जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया। जिसमें न्यायालय ने अध्यक्ष पद से सिंधु देवी को हटाए जाने संबंधी सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। वहीं आदेश को निस्तत करने के बाद राज्य सरकार पर 25ए 000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने यह आदेश भी जारी किया है कि सरकार अर्थदण्ड की राशि याचिकाकर्ता को दी जाय, क्योंकि इस बीच याचिकाकर्ता बड़ी मानसिक प्रताड़ना झेली हैं। आदेश जारी करने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने जो स्पष्टीकरण डीएम को दिया गया, उसे पूरी तरह से देखा नहीं गया। पूरी लापरवाही बरतते हुए व उसकी बिना जांच- पड़ताल किए ही अध्यक्ष पद से सिंधु देवी को हटा दिया गया। सरकार को न्यायालय ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से उसके पद पर योगदान कराया जाय। आपको बता दें कि वित्तीय अनियमितता के आरोप में याचिकाकर्ता से सरकार द्वारा जबाब तलब किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा जो स्पष्टीकरण सरकार को दिया गया, उस पर सरकार द्वारा बिना विचार विमर्श किए और उसकी बिना जांच किये ही अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। वहीं इस आदेश के बाद नगर परिषद अध्यक्ष ने राहत की सांस ली है।

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