Published on August 30, 2021 11:06 pm by MaiBihar Media
पंचायत चुनाव को लेकर आयोग ने विगत दो दिनों पहले आदेश जारी किया था कि निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु प्रत्याशियों के खर्चें पर नज़र रखने के लिए आब्जर्वर की व्यवस्था की गई है। जो उम्मीदवारों के खर्चें पर नज़र रखेगा। अब आयोग ने जानकारी दी है कि ऑब्जर्वर की मांग पर उनके सुरक्षा के लिए कम से कम 1 बॉडीगार्ड दिया जाएगा। इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने आब्जर्वर की सुरक्षा व सुविधाओं को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है। बता दें कि पंचायत चुनाव में डिप्टी सेक्रेटरी व उसके ऊपर स्तर के पदाधिकारियों को आब्जर्वर बनाया जा रहा है।
गौरतलब हो कि पंचायत चुनाव में इस बार आब्जर्वरों के ऊपर काफी दबाव रहने वाला है। उन्हें चुनाव की पूरी प्रक्रिया के साथ-साथ प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर भी पैनी नजर रखनी है। लिहाजा, सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर आब्जर्वर को जिला से कम से कम 1 बाॅडीगार्ड दिया जाएगा। जारी दिशा निर्देश के मुताबिक डीएम (DM) और एसपी (SP) अगर चाहें तो आवश्यकता के अनुसार सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़ा भी सकते हैं। हालांकि उन्हें स्काॅर्ट की सुविधा नहीं होगी।
बताते चले कि सूत्रों की मानें तो पंचायत चुनाव में करीब ढाई सौ आब्जर्वर (Observer) लगाए जाएंगे। हर आबजर्वर को एक फर्स्ट एड किट दिया जाएगा। इसके अलावा कोविड से बचाव के लिए फेस मास्क, हैंड सेनेटाइजर, हैंड ग्लब्स, फेस शील्ड भी दिए जाएंगे। खासबात यह होगी कि अगर कोई आब्जवर्वर यह कहे कि उन्हें मिनरल वाटर या बोतलबंद पानी चाहिए तो जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना है। इसके अलावा आब्जर्वर, उनके बॉडी गार्ड, ड्राइवर और प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के भोजन की व्यवस्था भी जिला प्रशासन को ही करनी है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि भोजन की व्यवस्था ऐसी हो कि उनको मूवमेंट में आसानी हो। इसके लिए हर आब्जर्वर को अपने निर्धारित क्षेत्र में दौरे के लिए गाड़ी उपलब्ध कराई जाएगी।
इतना ही नहीं रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पर उनके पहुचंने पर उन्हें गाड़ी मुहैया करा दी जाएगी। इसके अलावा उनके ठहरने की व्यवस्था सरकारी या अर्द्धसरकारी अतिथिगृह में होगी। हर आब्जर्वर के साथ एक ऐसे पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी जो संबंधित क्षेत्र से पूरी तरह वाकिफ हो ताकि मूवमेंट में कठिनाई न हो। आब्जर्वरों को यह भी छूट होगी कि वे अपने सुरक्षा गार्ड, गाड़ी, ड्राइवर और प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को लेकर अपने क्षेत्र में कहीं भी मूव कर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर वे अपने साथ एक वीडियोग्राफर भी रख सकते हैं।