Published on August 10, 2021 10:14 pm by MaiBihar Media
अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने भारत में नए आईटी नियमों को लागू करते हुए सभी अधिकारियों की नियुक्त कर दी है। इसकी जानकारी केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को दी है। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने हाई कोर्ट को बताया, “प्रथम दृष्टया ट्विटर ने स्थाई आधार पर एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ), स्थाई शिकायत अधिकारी (आरजीओ) और नोडल संपर्क अधिकारी को नियुक्त किया है।”
केंद्र से मिली सूचना के बाद हाईकोर्ट ने हलफनामा मांगा, जिस पर केंद्र सरकार ने कुछ समय की मांग की है। अब इस मामले की सुनवाई कोर्ट में पांच अक्टूबर को होगी। हाईकोर्ट में ट्विटर के वकील साजन पूवैया ने कहा कि नियुक्त व्यक्ति पूर्णकालिक आधार पर काम करेंगे। अदालत ने हमें मौका दिया। अंतत: हमने स्थिति को ठीक कर लिया है।’ ट्विटर ने पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट को हलफनामा देकर सूचित किया था कि उसने नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के पालन में स्थाई आधार पर अधिकारियों की नियुक्त कर दी है।
इस मामले में अब हाईकोर्ट 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा। गौतलब है कि नए नियमों का पालन नहीं करने पर पिछले महीने केंद्र सोशल मीडिया कंपनियों को आखिरी चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किया था। नए नियम 25 मई की रात से ही लागू हैं। इसका मकसद यूजर्स के अधिकारियों का संरक्षण करना है। लेकिन ट्विटर ने नियमों के अनुसार शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं की थी। हालांकि एक माह बाद इस नियम को अपनाने पर ट्विटर ने खेद जताया था। इसको लेकर अब इंतजार करना होगा कि कोर्ट जवाब-तलब जानने के बाद क्या फैसला सुनाता है।