Published on May 7, 2022 1:34 pm by MaiBihar Media

यूपी में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर खासा बवाल मचा हुआ है। बिहार में भी इसको लेकर चर्चा गर्म है। यहां भी बीजेपी के कई नेता यह मांग कर चुके है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटाना चाहिए। इसी कड़ी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान करना मौलिक अधिकार नहीं है। बदायूं निवासी इरफान की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस बीके विदला और जस्टिस विकास की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि अजान, इस्लाम का अभिन्न अंग है लेकिन उसे लाउडस्पीकर पर करना मौलिक अधिकार नहीं है। इस संबंध में पहले भी अदालतों ने फैसला दिया है। इरफान ने नूरी मस्जिद के लिए लाउडस्पीकर पर अजान की इजाजत मांगी थी लेकिन बेंच ने नामंजूर कर दी।

मंदिर में लाउडस्पीकर पर भजन बजाने को लेकर पीट-पीट कर मार डाला
वहीं गुजरात के महेसाणा जिले के मुदारदा गांव में एक व्यक्ति को मंदिर में लाउडस्पीकर पर भजन बजाने को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला। जसवंतजी ठकोर (40) गांव के माता मंदिर में भजन चला रहा था। तभी सदाजी रावजी ठाकोर ने लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर आपत्ति की। उसने और उसके पांच साथियों ने जसवंत और उसके भाई अजीत पर हमला कर दिया। दोनों घायल हो गए। वहीं जसवंत की इलाज के दौरान मौत हो गई।

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