Published on March 10, 2022 2:18 pm by MaiBihar Media

राजस्व व भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने कहा कि अब परिवार की संपत्ति का बंटवारा बहुमत के आधार पर हो सकता है। इसके लिए परिवार में सर्वसम्मति बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। कानूनी बंटवारे में तो यह व्यवस्था पहले से है। लेकिन सरकार अब पंचायत आधारित बंटवारा की व्यवस्था करने जा रही है। शर्त होगी कि पंचों में पंचायत प्रतिनिधियों, सरपंच और पंच आदि का होना जरूरी होगा।
न्यायमित्र भी रहेंगे शामिल
बंटवारा की व्यवस्था में न्यायमित्र को भी रखा जाएगा, ताकि किसी को कानूनी अधिकार से वंचित नहीं हो सके। मंत्री बुधवार को विप में राजद के रामचंद्र पूर्वे के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने कहा कि अगर तीन भाइयों में कोई एक बंटवारा नहीं चाहता है, तो बहुमत के आधार पर बंटवारा हो जाएगा। लेकिन उन्हें नोटिस दी जाएगी। नोटिस मिलने के बाद भी नहीं आने की स्थिति में सभी प्लाट में उनका हिस्सा निकाल दिया जाएगा। लेकिन इस प्रारूप को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तकनीकी अड़चनों को दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।
कोई आवेदन निरस्त नहीं कर सकता
मंत्री ने कहा कि दाखिल-खारिज का आवेदन किस स्थिति में अस्वीकृत करना है, इसकी सूची अंचल कार्यालयों को दी गई है। इससे अलग हटकर कोई आवेदन निरस्त नहीं कर सकता है। मंत्री ने कहा कि दाखिल खारिज के 72 लाख 28 हजार 241 आवेदनों में 62 लाख 48 हजार 335 का निबटारा कर दिया गया है। शेष के निबटारे की प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रकार परिमार्जन पोर्टल पर 16 लाख 75 हजार 498 आवेदन मिले हैं। 14 लाख 68 हजार 766 का निबटारा कर दिया गया। ऑनलाइन लगान के 33 लाख 75 हजार 533 आवेदनों में सबकी रसीद कट गई है। इससे 70 करोड़ से अधिक रुपए सरकार के खाते में आए। राजस्व व भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि जल निकायों पर अतिक्रमण के 49 हजार 266 मामले चिह्नत थे। इसमें से 42 हजार 408 पर अतिक्रमण हटा दिया गया। मंत्री ने कहा कि मधुबनी के फुलपरास अंचल गोरगामा स्थित दुलहा पोखर पर अतिक्रमण दो माह में हटा दिया जाएगा।

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