Published on July 31, 2023 3:36 pm by MaiBihar Media

भाजपा नेताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाईकोर्ट जाए। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता भूपेश नारायण ने इस मामले में 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर लिया था। 25 जुलाई को इस मामले की पहली सुनवाई हुई थी। याचिकाकर्ता के वकील वरुण कुमार सिन्हा ने इसकी जानकारी दी है।

संसद में भी उठी मांग लाठी चार्ज में घायल हुए सांसद जनार्दन सिंह सिग्रिवाल ने संसद के मानसून सत्र में इस पर कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने आगे कहा था कि यह सांसद के विशेधिकार हनन का मामला बनता है। उन्होंने लोक सभा अध्यक्ष से मुलाकात कर सारे मामले की जानकारी दी है और वे आज ही विशेषाधिकार का नोटिस देकर राज्य के पुलिस मुखिया सहित अन्य जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे।

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बता दें कि 13 जुलाई को पुलिस ने किया था लाठीचार्ज दरअसल,13 जुलाई को जहानाबाद जिले के बीजेपी नेता विजय सिंह की विधानसभा मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज मृत्यु हो गई थी। साथ ही बीजेपी सांसद जर्नादन सिंह सिग्रिवाल, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत कई पार्टी नेताओं को चोट आई थी। बीजेपी नेता की मौत के बाद पार्टी नेताओं ने दावा किया था कि पुलिस लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हुई है। जबकि पटना जिला प्रशासन का कहना कि उनके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हृदय गति रुक जाना मौत का कारण बताया गया है।

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