Published on August 25, 2022 1:07 pm by MaiBihar Media
एक सात वर्ष पूराने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव को हाजीपुर कोर्ट से बेल मिल गई है। मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम-प्रथम सह विशेष न्यायाधीश स्मिता राज की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। आपको बता दें कि इस फैसले के बाद राजद के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। वहीं नेताओं ने कहा कि सत्य की सदा जीत होती है। न्यायाल पर हमलोगों को पूरा भरोसा था।
आपको बता दें कि हाजीपुर कोर्ट परिसर में राजद सुप्रीमों की पेशी को लेकर काफी सतर्कता बरती गई। कोर्ट परिसर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए सुरक्षा के विशे़ष इंतजाम किए गए थे। स्थानीय न्यायाल परिर में बुधवार की दोपहर जब लालू यादव पहुंचे वहां पहले से ही लालू यादव के समर्थकों की भीड़ लगी रही।
जानिए क्या था पूरा मामला
बिहार विधान सभा चुनाव के दौरान 27 सितंबर 2015 को लालू प्रसाद यादव की ओर से राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान तेरसिया में अगड़ा-पिछड़ा समुदाय से संबंधित टिप्पणी करने का आरोप था। इस पर लालू प्रसाद यादव पर गंगाब्रिज थाना में मामला दर्ज कराया गया था। सभा का वीडियो सामने आने के बाद तत्कालीन सर्किल इंस्पेक्टर निरंजन कुमार ने 29 सितंबर 2015 को लालू प्रसाद यादव पर गंगाब्रिज थाना में 79/ 2015 दर्ज कराया था। एसीजेएम प्रथम सह विशेष न्यायाधीश स्मिता राज की अदालत ने 23 अप्रैल 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के बाद लालू प्रसाद यादव को इस मामले में जमानत दे दी थी। वहीं 16 जून 2022 को लालू प्रसाद सशरीर अदालत में पेश हुए थे। इस दौरान लालू यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया था।