Published on July 30, 2022 12:28 pm by MaiBihar Media
नवादा जिले में फिलहाल चर्चा का बाजार गर्म है। आपको बता दें कि एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने नवादा जिले के रजौली विस क्षेत्र के आरजेडी विधायक प्रकाश वीर को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में छह माह का कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। वहीं इस कोर्ट के फैसले के बाद जिले के राजनितिक गलियारों में फिलहाल हलचल देखी जा रही है।
सहायक अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि वर्ष 2005 में सम्पन्न हुए विधान सभा चुनाव में प्रकाश वीर लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर रजौली विधान सभा क्षेत्र से उम्मीदवार थे। चुनाव प्रचार के क्रम में 5 अक्टूबर 2005 को तत्कालीन रजौली थानाध्यक्ष ने पाया कि प्रकाश वीर का रजौली थाना मोड़ व गोलाई मोड़ के समीप सरकारी भुमि के पास इनके चुनाव से संबंधित अनेकों पोस्टर लगे है। जिसके बाद थानध्यक्ष ने खुद ही लिखित बयान के आधर पर रजौली थाने में केस को दर्ज कराया। इस मामले में प्रकाश वीर को आरोपी बनाया गया।
इसी मामले की सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने धारा 3 (1) के तहत रजौली के विधायक प्रकाश वीर को दोषी पाया। जिसमें छह माह की कारावास व अर्थदंड लगाया गया। आपकों बता दें कि इस सजा के बाद विधायक की विधायकी पर कोई खतरा नहीं है। जानकारों ने बताया कि अगर कोर्ट ने यह फैसला 10 साल या उससे अधिक की सुनाई होती तो विधायकी पर खतरा मंडरा सकता था।