Published on July 27, 2022 2:23 pm by MaiBihar Media

पिछले साल 3 अक्टूबर को किसान तिकुनिया में एक कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे। हजारों किसान सभा में मौजूद थे। इसी बीच जीप से कुचलकर चार किसानों को मार दिया गया था। आशीष मिश्रा इस मामले का मुख्य अभियुक्त बनाया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए इलाहबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष की जमानत याचिका खारिज कर दी।

15 जुलाई को सुनाया जाएगा फैसला
कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई के बाद 15 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जमानत याचिका खारिज करते हुए जस्टिस कृष्ण पहल ने कहा, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आशीष को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

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जानिए क्या है पूरा मामला
तीन कृषि कानून के विरोध में 3 अक्टूबर को यूपी के तिकुनिया में किसान एक जुट हुए थे। जिस दौरान जीप से कुचलकर चार किसानों को मार दिया गया था। इसके बाद हुई हिंसा में चार अन्य लोग मारे गए थे। आशीष मिश्रा इस मामले का मुख्य अभियुक्त है। हाई कोर्ट की एकल बेंच ने 10 फरवरी को आशीष को जमानत दी थी, जिसे पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों की अनदेखी की टिप्पणी करते हुए जमानत निरस्त कर दी थी। इसके बाद आशीष ने नए सिरे से जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

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