Published on July 21, 2022 11:40 am by MaiBihar Media
ALT News के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को यूपी में दर्ज सभी 6 मामलों में अंतरिम जमानत दे सुप्रीम कोर्ट ने दी। वहीं जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ALT News के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को लगातार हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। बुधवार शाम ही दिल्ली लोकल कोर्ट से रिहाई वारंट जारी होने के साथ ही जुबैर को जेल से बाहर निकाला गया। वहीं इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को झटका देते हुए एसआईटी जांच पर रोक लगा दी।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जांच सौंपने का आदेश
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में जुबैर पर दर्ज सभी मामलों की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपने का आदेश दिया है। पीठ ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी कोई एफआईआर दर्ज होती है, तो जांच दिल्ली पुलिस ही करेगी। वहीं जुबैर को राहत देते हुए नए केस में गिरफ्तारी पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी है।
कोर्ट ने कहा- किसी पत्रकार को लिखने से कैसे रोका सकता है?
इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने की। कोर्ट ने यूपी पुलिस की यह मांग खारिज कर दी कि जुबैर को सशर्त जमानत दी जाए। उन्हें सोशल मीडिया पर लिखने से रोका जाए। इस पर कोर्ट ने कहा, किसी पत्रकार को लिखने से कैसे रोका सकता है? किसी की अभिव्यक्ति की आजादी कैसे छीनी जा सकती है। वह जो लिखेगा, उसके लिए जवाबदेह होगा। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में दर्ज सभी केस रद्द करने की जुबैर की मांग खारिज कर दी। यूपी पुलिस ने जुबैर को 2018 के किए एक ट्वीट के मामले में गिरफ्तार किया था। उन पर सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के आरोप हैं।