Published on April 26, 2022 1:15 pm by MaiBihar Media

बिहार में 14 चक्के वाले ट्रक पर बालू व गिट्टी के लदाई व ढूवाई पर सरकार ने जो रोक लगा दी थी, जिसके बाद इन भारी वाहनों को परिचालन बंद था। वहीं परिचालन बंद होने से ट्रक चालकों व मालिकों को काफी परेशानियों का सामाना कराना पड़ा। वहीं सरकार की रोक के बाद कई वाहन चालक व मालिकों ने इसका कड़ा विरोध जताया था। इसी मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट ने इन वाहनों पर लगाई गई रोक को सोमवार को खत्म कर दिया।


सरकार ने 2020 में जारी की थी अधिसूचना
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के 16 दिसम्बर 2020 को जारी किए उस अधिसूचना को गैर कानूनी करार देते हुए निरस्त किया, जिससे 14 व अधिक चक्के वाले ट्रक के जरिए बिहार में गिट्टी-बालू आदि के ढुलाई व परिवहन पर तत्काल प्रभाव से लगा दी गई थी

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7 अप्रैल को आएगा फैसला
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन व अन्य की रिट याचिकाओं को मंजूर करते हुए उक्त फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई पूरी कर सात अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा लिया था।


जानिए कोर्ट ने क्या कहा
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य के अन्दर भारी वाहनों की ओवर लोडिंग पर जरूर अंकुश लगाए लेकिन इस तरह के गैर तार्किक व असंवैधानिक प्रतिबंध नहीं लगा सकती है।
बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाना, वो भी बिना किसी तार्किक कारण के, राज्य सरकार के वैधानिक शक्तियों से परे है।

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याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
सरकार के ट्रकों पर गिट्टी-बालू ढोने के आदेश के बाद ट्रक चालक व मालिकों ने कड़ा एतराज जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद सुप्रिम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इसे वापस पटना हाईकोर्ट के समक्ष भेज दिया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को आठ सप्ताह के भीतर सुनवाई कर मामले का निबटारा करने को कहा था। याचिकाकर्ता की तरफ से वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने बहस किया था।

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