Published on March 4, 2022 11:17 am by MaiBihar Media
सड़क हादमें मारे गए मृतक के परिजनों के लिए यह राहत देने वाली खबर है। केंद्रिय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सड़क हादसों की जांच की समय-सीमा तय करने का नोटिफिकेशन जारी किया है जो एक अप्रैल से लागू होगा। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सड़क हादसों की जांच अब तीन महीने में पूरी करनी अनिवार्य होगी। डीएआर मिलने के बाद अगले 30 दिन में क्लेम ट्रिब्यूनल या इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा देना होगा। यदि पीड़ित मुआवजा राशि पर असहमत है तब समय बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। हादसे के 48 घंटे के अंदर जांच अधिकारी को क्लेम ट्रिब्यूनल व इंश्योरेंश कंपनी को हादसे की जानकारी या फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट देना अनिवार्य है। यह पूरी प्रक्रिया कंप्यूटराइज्ड होनी चाहिए और पीड़ित से पावती का प्रावधान भी होना चाहिए ताकि यह दस्तावेज रहे कि वास्तव में पीड़ित को सभी जानकारियां दी गई हैं। तमाम मामलों में सड़क हादसों के बाद जानकारी के अभाव में लोग मुआवजा नहीं लेते हैं या कई-कई साल मुआवजा पाने के लिए परेशान होते रहते हैं। जिनके लिए यह राहत की खबर है।