केंद्र ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को पहले के मुकाबले और भी सशक्त बनाया है। बीएसएफ अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र के अंदर 50 किमी तक तलाशी अभियान चला सकेगी। आतंकवाद और सीमा पार अपराधों पर सख्ती से अंकुश के मकसद से केंद्र ने बीएसएफ को यह अधिकार दिया है। सरकारके इस फैसले के बाद बीएसएफ के पास संदिग्धों को गिरफ्तार करने और संदिग्ध सामग्री को जब्त करने का भी अधिकार होगा।
नए आदेश के बाद मिला यह अधिकार
आदेश के अनुसार, बीएसएफ के सबसे निचले रैंक के अधिकारी को अब सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना कार्रवाई का अधिकार है। अधिकारी को अब ऐसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है, जो किसी भी संज्ञेय अपराध में शामिल है या जिसके खिलाफ उचित शिकायत की गई है या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है।
बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार
नए आदेश के अनुसार, बीएसएफ अब केंद्र या राज्य सरकारों की अनुमति के बिना सीमा के अंदर 50 किमी तक कार्रवाई कर सकेगी। पहले यह दायरा केवल पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में सीमा से 15 किमी तक ही था। बता दें कि इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस सप्ताह के शुरू में जारी नए आदेश में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया है। इससे बीएसएफ के अधिकारियों को 10 राज्यों और दो केंद्रशासित क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई करने की अनुमति दी गई है।
बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में इन जगहों पर हुई कटौती
नए आदेश में पूर्वोत्तर के पांच राज्यों- मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय में इसके अधिकार क्षेत्र में 20 किमी की कटौती की गई है, जहां इसका अधिकार क्षेत्र 80 किमी तक था। इसी तरह गुजरात में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 80 से घटाकर 50 किमी कर दिया गया है। राजस्थान में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 50 किमी बरकरार है।