Published on July 7, 2022 11:08 am by MaiBihar Media
सासारामा जिले के बिक्रमगंज के पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह और उनकी पत्नी कुसुम देवी को 2017 के एक हत्याकांड मामले में जनप्रतिनिधियों के विशेष न्यायधीश राजेश कुमार बच्चन की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस सजा के साथ पूर्व विधायक व उनकी पत्नी को 60-60 हजार रुपए का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया। आपको बता दें कि 2017 के एक भूमि विवाद में चलाई गई गोलियां से हुई हत्या का केस था। जिसमें एक सहेला खातुन की गोली लगने से मौत हो गई थी। वहीं दो छोटे-छोटे बच्चे और एक युवक गोली लगने से घायल हुआ था।
इस मामले में पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह द्वारा गोली चलाने और उनकी पत्नी कुसुम के ललकारने का आरोप था। बिक्रमगंज के तेंदुनी गांव वार्ड संख्या दो में घटी इस घटना में पांच अन्य लोगों को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया था। जिसमें बिट्टू सिंह, सत्यनारायण सिंह, संजय सिंह और त्रिशुलधारी सिंह को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जबकि ट्रायल के दौरान एक अभियुक्त राधाकिशन दूबे की मौत हो चुकी थी। पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह का यह जमीन विवाद उनके अपने भतीजे से था। जिसको लेकर पूर्व में भी कई बार हिंसक झड़प हुईं थी।
2 अप्रैल 2017 को जब उनका भतीजा मुन्ना अपने घर के आगे बने चहारदीवारी में दरवाजा लगा रहा था। उसी समय पूर्व विधायक व उनके लोगों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया था। घटना में मरने वाली बच्ची साहेला खातून पड़ोसी की थी जो अपनी दरवाजे पर खेल रही थी। उसी दौरान चलाई गई गोली उसे आ लगी। जिससे उसकी मौत हो गई।
