Published on July 3, 2022 12:58 pm by MaiBihar Media

कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने 15 जुलाई तक सभी सार्वजनिक मंदिर, मठ, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश जारी कर दिया है। यह रजिस्ट्रेशन, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में कराना है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपकों बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य के 35 जिलों में 2512 अन रजिस्टर्ड मंदिर, मठ हैं। इनके पास 4321.64 एकड़ जमीन है। ऐसे सबसे अधिक मंदिर,मठ वैशाली जिला में है। इसकी संख्या 438 है। इस पहल के बाद अबतक 2499 मंदिर, मठ रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इनके पास 18456.95 एकड़ जमीन है।

मंत्री के मुताबिक इस जमीन की जल्द घेराबंदी होगी। अगर अतिक्रमण होगा, तो उसे हटाया जाएगा। जिला प्रशासन को 15 जुलाई तक धार्मिक न्यास पर्षद की वेबसाइट पर खासकर जमीन की जानकारी अपलोड करने का जिम्मा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 15 जुलाई के बाद इस वेबसाइट को जनता के लिए जारी करेंगे।

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मंत्री ने कहा कि जांच में पता चला है कि इनकी संपत्तियों को बेचने-खरीदने में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई हैं। यह जिसे हर हाल में ठीक किया जाएगा। मंदिर-मठों की जमीन के रजिस्ट्रेशन भगवान के नाम पर होगा। ऐसा इंतजाम होगा कि पुजारी या दूसरे लोग इसे बेच नहीं पाएं।

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