Published on July 31, 2022 2:31 pm by MaiBihar Media

लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व सांसद अरुण कुमार को एमएलए-एमपी कोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ किए गए अमर्यादित टिप्पणी के मामले में तीन साल कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने पांच हजार के मुचलके पर पूर्व सांसद अरुण कुमार को जमानत दे दी है। वही जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है।


जानिए क्या है पूरा मामला
आपकों बता दें कि वर्ष 2015 में पटना में आयाजित एक सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद अरुण कुमार ने सीएम का सीना तोड़ देने की बात कही थी। जिसे लेकर जहानाबाद के शिक्षाविद प्रो. चंद्रिका प्रसाद यादव ने यहां कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया। जिसकी सुनवाई पूरी करने के बाद सब जज वन राकेश कुमार रजक की अदालत ने सजा की बिंदु पर कार्रवाई करते हुए पूर्व सांसद अरुण कुमार को तीन साल की सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें   18 जून को निर्धारित 138 सहायक अंकेक्षक बहाली प्रारंभिक परीक्षा स्थगित

इस बाबत पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि कोर्ट का फैसला है और वह इसका सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि चोर उचक्कों से डरने वालों में से अरुण कुमार नहीं है। हमारी अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। वहीं धृतराष्ट्र कहने के मामले में साक्ष्य के अभाव में जाप सुप्रिमो को बरी कर दिया।

close

Hello 👋
Sign up here to receive regular updates from MaiBihar.Com

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.