Published on July 9, 2022 2:03 pm by MaiBihar Media
अब अगर आपको खाद-बीज व कीटनाशक बेचने के लिए लाइसेंसे लेने की आवश्यकता होगी और अब लाइसेंस ऑनलाइन बनेगा। आपको बता दें कि खाद, बीज व कीटनाशक के लाइसेंस लेने वाले दुकानदारों को अब ऑफलाइन आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, इच्छुक व्यक्ति को पहले कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड निबंधित करना होगा। जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आवेदकों को वेबसाइट के लिंक पर आधार कार्ड निबंधन करने के बाद फॉर्म दिखेगा। जिसमें पूरी जानकारी देनी होगी। साथ में सारे कागजात भी स्कैन कर अपलोड करने होंगे। आवेदन पूरा करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट ले लेना होगा, हार्ड काफी को एक सप्ताह के अंदर संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करना होगा। उसके बाद विभाग द्वारा प्रकिया शुरू किया जायेगा। विभाग ने नई व्यवस्था में स्थल जांच से लेकर किरायानामा की जांच के लिए हर स्तर पर समय तय है। हार्ड कापी को जमा करने के बाद एक महीने के अन्दर आवेदक को लाइसेंस मिल जायेगा या रद्द होने पर उसका कारण बताया जायेगा।
खरीफ मौसम में धान की रोपनी प्रारम्भ हो गई है। किसानों को खरीफ मौसम में उर्वरक की निर्बाध आपूर्ति हो, इसके लिए पहल की जा रही है। उर्वरक आपूर्ति मामले में जीरो टॉलरेंस नीति जिले में लागू है। अगर कोई भी दुकानदार उर्वरक के निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।