Published on May 21, 2022 1:45 pm by MaiBihar Media
पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने मामले में आखिर जेल जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोड रेज मामले में गुरुवार को ही अपना फैसला बदलकर सिद्धू को एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। जेल से बचने के लिए खराब सेहत का हवाला देकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई। लेकिन कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। इस पर उन्हें पटियाला कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा।
भेजा गया पटियाला जेल
दोपहर बाद सरेंडर करने पर कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद सिद्धू को मेडिकल कराने पंजाब पुलिस की बस में अस्पताल ले जाया गया। वहां से पटियाला जेल भेजा दिया गया। मेडिकल के दौरान सिद्धू ने गेहूं से एलर्जी की बात कही। उनके पैर में बैल्ट बंधी थी, जिसका मेडिकल रिकॉर्ड जांचा गया।
पटियाला जेल में ही सिद्धू के कट्टर विरोधी ड्रग्स केस में है बंद
पटियाला जेल में ही सिद्धू के कट्टर विरोधी बिक्रम मजीठिया ड्रग्स केस में बंद हैं। उनके खिलाफ जांच चल रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ के समक्ष सिद्धू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका दाखिल की। कोर्ट ने कहा, फैसला विशेष बेंच का है, याचिका चीफ जस्टिस की कोर्ट में मेंशन करें। चीफ जस्टिस की कोर्ट में तत्काल सुनवाई नहीं हो सकी।