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Published on November 7, 2021 9:28 pm by MaiBihar Media

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्री मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजने का विशेष अदालत का आदेश रविवार को रद्द कर दिया। बता दें कि जस्टिस माधव जामदार की विशेष अवकाश पीठ ने ईडी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया।

गौरतलब हो कि पूर्व गृहमंत्री देशमुख के वकील विक्रम चौधरी और अनिकेत निकम ने कोर्ट को बताया, वे याचिका के तथ्यों और इसके गुण-दोष के आधार पर उसका विरोध कर रहे हैं। देशमुख पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने देशमुख को 12 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। क्योंकि ईडी ने देशमुख को 14 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने को चुनौती दी थी।

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आपको बता दें कि ईडी ने करोड़ों रुपए के धन शोधन मामले में 12 घंटे की पूछताछ के बाद एक नवंबर को देशमुख को गिरफ्तार किया था। दो नवंबर को कोर्ट ने उन्हें छह नवंबर तक ईडी रिमांड पर भेज दिया था। शनिवार को ईडी ने विशेष अदालत से हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। वहीं, अनिल देशमुख के बेटे ने पिता की जमानत अर्जी हेतु कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है।

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