Published on October 27, 2021 10:21 pm by MaiBihar Media

बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में सीरियल धमाकों के मामले में आज आठ साल बाद फैसला आ गया है। एनआईए कोर्ट ने एक को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जबकि नौ को दोषी करार दिया। बता दें कि ये धमाके 27 अक्टूबर, 2013 को पटना में हुए थे। इन धमाकों में छह लोगों की जान गई थी और 90 से अधिक घायल हुए थे।

बता दें कि यह धमाका उस वक्त हुआ जब गुजरात के तत्कालीन सीएम और भाजपा की ओर से पीएम पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी की सभा पटना में हुई थी। मोदी ने भीड़ शांत करने और भरे गांधी मैदान में भगदड़ रोकने के लिए रैली जारी रखी थी। इस सभा में हुए धमाकों के मामले में एनआईए कोर्ट ने 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया।   

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बता दें कि जब यह धमाका हुआ तब इस मामले में इंडियन मुजाहिदीन के नौ संदिग्धों और सिमी के एक गुर्गे को आरोपी बनाया गया था। एनआईए ने 6 नवंबर, 2013 को इस मामले की जांच शुरू की और अगस्त 2014 में 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की।

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