pic credit google

Published on October 19, 2021 11:44 am by MaiBihar Media

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर चर्चा में आ गया है। कोर्ट ने राम रहीम को अपने डेरे के प्रबंधक की हत्या में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।

31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया
विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को अपने डेरे के प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाते हुए राम रहीम पर 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

यह भी पढ़ें   छपरा : एकमा में जमीन के विवाद में युवक को पीट-पीटकर मार डाला

तीन अन्य दोषियों को भी उम्र कैद की सजा
अदालत ने राम रहीम के साथ तीन अन्य दोषियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उन पर भी 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने इस मामले में इसी आठ अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

डेरे के प्रबंधक की 2002 में हुई थी हत्या
आपकों बता दें कि रंजीत सिंह की 2002 में हत्या की गई थी। राम रहीम काे संदेह था कि रंजीत सिंह डेरा में साध्वियों का यौन शोषण किए जाने की सूचना एक पत्रकार को दी। इससे डेरा का काला सच सामने आया।

यह भी पढ़ें   शाहरुख के बेटे आर्यन के जमानत मामले में सुनवाई कल, कोर्ट ने एनसीबी से मांगा जवाब

दो साध्वियों से दुष्कर्म व पत्रकार की हत्या का भी आरोप
राम रहीम पर डेरा की दो साध्वियों से दुष्कर्म और इन मामलों को उजागर करने वाले पत्रकार की हत्या का भी आरोप है। इन मामलों में उसे अगस्त 2017 में 20 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। वह फिलहाल हरियाणा की राेहतक जेल में है।

close

Hello 👋
Sign up here to receive regular updates from MaiBihar.Com

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.