अपने मैनेजर की हत्या के मामले में 19 साल बाद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को शुक्रवार को दोषी करार दिया गया। सुनवाई के दौरान राम रहीम और एक अन्य आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। जबकि अन्य तीन कोर्ट लाया गया था। कोर्ट ने राम रहीम के साथ चार अन्य लोगों को हत्या के एक मामले में सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया।

बताते चले कि डेरा के ही पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के इस मामले में सजा का एलान 12 अक्टूबर को किया जाएगा। बता दें कि गुरमीत राम रहीम को एक पत्रकार की हत्या और दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामलों में सजा पहले ही हो चुकी है।

केस को ट्रांसफर करने से कोर्ट ने हाल में किया था इंकार

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मालूम हो कि हाल में रंजीत सिंह हत्या मामले को पंचकूला कोर्ट से पंजाब,  हरियाणा या चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने खारिज कर दी थी। जिसके बाद शुक्रवार को मामले में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की बहस 12 अगस्त को पूरी हो गई थी। इसके बाद शुक्रवार को विशेष सीबीआई जज सुशील कुमार गर्ग ने करीब ढाई घंटे तक चली बहस के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया।

क्या था मामला

डेरा में एक साध्वी से कथित दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद रंजीत सिंह के राम रहीम से मतभेद बढ़ गए थे। राम रहीम द्वारा आश्रम में साध्वियों का यौन उत्पीड़न करने के संबंध में एक अज्ञात चिट्ठी सामने आई थी। सीबीआई के आरोप पत्र के मुताबिक राम रहीम को शक था कि इस चिट्टी के पीछे रंजीत सिंह का हाथ है। तब उसने हत्या की साजिश रची। इसके बाद 10 जुलाई 2002 को कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर कोलियान गांव में रंजीत को खेतों के पास गोली मार दी गई थी। रंजीत के बेटे जगसीर सिंह ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई। बाद में सीबीआई ने तीन दिसंबर 2003 को जांच शुरू की थी।  

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आपको बता दें कि पंचकूला में विशेष सीबीआई अदालत ने 25 अगस्त, 2017 को उसे दो साध्वियों से दुष्कर्म और पत्रकार की हत्या का दोषी ठहराया था। तब कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2017 में सजा मिलने के बाद पंचकूला में भारी हिंसा हुई थी। इसमें 30 से अधिक लोगों की मौत हुई थी।

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