बिहार में पंचायत पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया चालू है, जो 8 सितंबर तक चलेगी। पहले चरण की वोटिंग 24 सितंबर को होगी। पंचायत चुनाव में अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग नामांकन शुल्क लग रहा है। किस पद पर प्रत्याशी बनने के लिए कितना नामांकन शुल्क देना होगा यह भी निर्धारित कर दिया गया है। हालांकि खास बात यह है कि महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के सदस्यों को आधा शुल्क ही देना होगा। जानकारी के मुताबिक छह पदों के लिए होने वाले इस चुनाव में 250 रुपए से लेकर दो हजार रुपए तक नामांकन शुल्क देना होगा। चलिए जानते है, किस पद के लिए क्या है शुल्क?
छह पदों में सबसे पहले बता दे कि ग्राम कचहरी के पंच और ग्राम पंचायत के सदस्य पद के लिए-250 रुपए नामांकन शुल्क देना है। हालांकि महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों को 125 रुपए देना होगा। वहीं, मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति के सदस्य पद के लिए-एक हजार रुपए नामांकन शुल्क देना होगा। इन्ही पदों के लिए महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों को 500 रुपए देना होगा। जिला परिषद के सदस्य पद के लिए दो हजार रुपए नामांकन शुल्क देना होगा। इन्हीं पदों के लिए महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों को सिर्फ 1 हजार रुपए दी देना होगा।
आपको बता दें राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव में कोई भी अभ्यर्थी किसी पद के लिए दो से अधिक नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकेगा। हालांकि, इसके लिए एक ही नामांकन शुल्क देना होगा। दूसरी ओर एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। लेकिन उन्हें अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। नामांकन शुल्क भी अलग-अलग भुगतान करना होगा। खास बात यह है, नामांकन के दौरान कोविड-19 गाइड लाइन का भी पालन करना है। प्रत्याशी को सिर्फ एक वाहन लेकर और एक ही प्रस्ताव के साथ जाना है ताकि निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में भीड़-भाड़ न हो।