Published on April 27, 2022 12:18 pm by MaiBihar Media
सीएम नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक नल जल योजना को लेकर विभाग सख्ती बरतने के मुड में है। अगर लोगों के घरों में पानी रुका तो इसका जुर्माना ठेकेदार को देना होगा। पीएचइडी के तरफ से इस संबंध में आदेश को जारी कर दिया गया है। अपकों बता दें कि अगर आपके घरों में 24 घंटे से पानी रुका है या एक दिन भी पानी नहीं पहुंचेगा तो ठेकेदार से जुर्माना वसुला जा सकता है। जुर्माने की राशि दो हजार रुपए तक हो सकती है।
जूनियर और असिस्टेंट इंजिनियरों की बढ़ेगी परेशानी
इस आदेश में कहा गया है कि जिस इलाके में नल से जल की सप्लाई रुकेगी वहां के जूनियर और असिस्टेंट इंजिनियरों पर गाज गिर सकती है। यह कार्रवाई केवल ठेकेदार तक ही समित नहीं रहेगी।
हर हप्ते होगा जल चौपाल का आयोजन
आपको बता दें कि इस योजना को सही ढ़ग से चलाने के लिए हर सप्ताह जल चौपाल का आयोजन किया जाएगा। जिसमें रखरखाव, सप्लाई, मोटर से संबंधित समस्या या अन्य समस्याओं के निदान के लिए चर्चा की जाएगी। वार्ड सदस्य की मौजूदगी इस सभी समस्याओं पर विचार कर त्वरित निदान किया जाएगा।