Published on December 10, 2021 8:19 pm by MaiBihar Media
अब वाहन जांच के दौरान लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का डिजिटल डॉक्यूमेंट भी जांच अधिकारी को दिखाने पर चालान नहीं कटेगा। ट्रैफिक पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या अन्य दस्तावेज मांगे तो एप के जरिए कागज दिखाने की सुविधा होगी। सरकार ने इस एप के माध्यम से वाहन के मूल कागजात रखने की अनुमति दे दी है। यदि ऐप में आपको कागज सुरक्षित है तो प्रशासन या ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं कर सकती है। ना ही हार्ड कॉपी मांग सकती है। बतादें कि अक्सर लोग वाहन ड्राइविंग के समय परेशान रहते हैं कि कागज घर पर भूल गए इसके साथ ही कागज साथ रखने में खोने का भी डर रहता है और नहीं रखने पर प्रशासन द्वारा चालान कटने का डर रहता है। इन सारी समस्याओं से अब निजात मिलेगी।
मोबाइल फोन में कागजात को रखें सुरक्षित
अब वाहन के रजिस्ट्रेशन से संबंधित कागजात के फोटो अपने स्मार्टफोन में सुरक्षित रखना होगा। इसके लिए भारत सरकार की ओर से अप्रूवल हो चुके ऐप में अपने कागजात के प्रति सुरक्षित रखनी होगी। वाहन चलाते वक्त यदि परिवहन विभाग या ट्रैफिक पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या अन्य दस्तावेज मांगे तो एप के जरिए कागज दिखाने की सुविधा होगी। सरकार ने इस ऐप के माध्यम से वाहन के मूल कागजात रखने की अनुमति दी है। यदि एप में आपको कागज सुरक्षित है तो प्रशासन या ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं कर सकती है। ना ही हार्ड कॉपी मांग सकती है।
जांच में दिखा सकते हैं मोबाइल से डिजिटल कागजात
सरकार ने डीजीलॉकर और एम -परिवहन एप को मान्यता दी है। जिसे जांच के दौरान वाहनों के डिजिटल डॉक्यूमेंट को वैध माना जाएगा। यह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह मान्य होगा। वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग से होने वाली जांच के दौरान डीजी लॉकर या फिर एमपरिवहन मोबाइल ऐप में डिजिटली रखे गए डाक्यूमेंट्स को दिखा सकते हैं। इज ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स की तरह ही मान्य होगी।
परिवहन विभाग ने जारी किया नोटिस
परिवहन विभाग द्वारा इस बारे में नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इंफोर्समेंट ब्रांच डिजिलॉकर और एमपरिवहन एप में दिखाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के इलेक्ट्रॉनिक फार्म को वैलिड मानती है। कहा गया है कि डीजी लॉकर या एमपरिवहन एप पर ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड को भी इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के प्रोविजन के मुताबिक ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स के समान मान्यता हासिल है।
डिजिलॉकर या एम – परिवहन एप है मान्य
सरकार ने डिजी लॉकर या एम -परिवहन एप पर सुरक्षित रखे गए कागजात को मान्यता दी है। सरकार द्वारा अप्रूव ऐप में ऐसे डॉक्यूमेंट को रखना वैलिड माना जाता है। लेकिन उन्हें डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दूसरे ऐप को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की मान्यता हासिल नहीं है। इस सुविधा के शुरू हो जाने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जांच के दौरान डिजी लॉकर या एमपरिवहन एप पर सुरक्षित रखे गए कागजातों को दिखाया जा सकता है।