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Published on November 6, 2021 9:31 pm by MaiBihar Media

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र की विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने  और नौ दिन की रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हिरासत अवधि पूरी होने पर शनिवार को उन्हें विशेष कोर्ट में पेश किया था। जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

देशमुख के बेटे ने इधर अदालत में दाखिल किया जमानत याचिका
इधर अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख ने शनिवार को सत्र अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। इससे पहले गुरुवार को ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया था। ईडी अधिकारियों ने उन्हें शुक्रवार को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने देशमुख को सोमवार देर रात 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। अगले दिन अदालत ने उन्हें शनिवार तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा था।

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क्या है पूरा मामला
बताते चले कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था। इस संबंध में सीबीआई ने 21 अप्रैल को केस दर्ज की जांच शुरू की थी। देशमुख पर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप हैं। इसी मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी ने देशमुख के दो सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है। दोनों न्यायिक हिरासत में हैं।

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