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भड़काऊ भाषण में जेल की सजा काट रहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ( जेएनयू) के शरजील इमाम को दिल्ली की एक कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। उन्हें विगत दिनों जामिया दंगा मामले में गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि शरजील पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।

इस मामले में कोर्ट ने आज शरजील के अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई की और कहा कि आरोपी का भाषण स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक आधार पर था। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस के सुबूत इस बारे में अपर्याप्त हैं कि इमाम के भाषण ने दंगाइयों को उकसाया। उसके चलते लोगों ने अराजकता फैलाई या पुलिस टीम पर हमला किया।

इस बाबत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने कहा कि आरोपी का भाषण को पढ़ने से पता चलता है कि यह स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक था। उसकी बातें शांति और सद्भाव को कमजोर करती हैं।

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आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार, इमाम ने कथित तौर पर 13 दिसंबर, 2019 को भड़काऊ भाषण दिया था। इसके चलते जामिया नगर में दो दिन बाद दंगे हुए। इनमें 3,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया और कई वाहनों को आग लगा दी। इसके बाद शरजील को गिरफ्तार किया गया, तभी से शरजील जेल में बंद हैं और उन्होंने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है।

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