Published on September 13, 2022 2:32 pm by MaiBihar Media
अब सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले सरकारी बाबूओं की परेशानी बढ़ जाएगी। परेशानी इस बात कि की अब कार्यालयों में आने-जाने पर मनमानी नहीं चलेगी। कार्यलायों में बैठककर अब काम को करना होगा। इसके लिए सरकारी कार्यालयों में अब अधिकारियों व कर्मियों की निर्धारित समय पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागों व कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित समय पर बॉयोमिट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने के लिए निर्देश जारी किया है।
पहले ही इसे अमल में लाने का दिया गया था निर्देश
आपकों बता दें कि यह निर्दश पहले ही भेजा गया था पर अमल नहीं किया जा रहा था। ऐसे में हाल में एक सितंबर को भी इस आशय का निर्देश जारी किया गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि कुछ विभागों व कार्यालयों में ऐसा देखा जा रहा है कि पदाधिकारी व कर्मचारी निर्धारित समय के अनुरूप बायोमेट्रिक अटेंडेंस से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। ऐसे में विशेष परिस्थिति में सक्षम प्राधिकार यानि बिहार कार्यपालिका नियमावली की चतुर्थ अनुसूची में आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्राधिकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने वाले पदाधिकारी या कर्मचारी को एक महीने में अधिकतम दो दिन विलंब से उपस्थित होने की छूट दी जायेगी।
प्रतिदिन लेट पहुंचे पर कार्रवाई तय
यदि कोई पदाधिकारी या कर्मचारी बिना अनुमति के विभाग या कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने के लिए निर्धारित समय से एक घंटा के बाद उपस्थिति दर्ज करता हो तो उनकी आकस्मिक छुट्टी की लेखा में आधे दिन की छुट्टी मानी जाएगी। पत्र में कहा गया है कि किसी पदाधिकारी या कर्मचारी द्वारा यदि विलम्ब से उपस्थिति बार- बार दर्ज किया जाता हो तो ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी। साथ ही पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि सरकार या सक्षम प्राधिकार के निर्देश पर कार्यालय अवधि प्रारम्भ होने के पूर्व से उच्च न्यायालय, किसी अन्य न्यायालय, लोकायुक्त का कार्यालय, प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने, राज्य सूचना आयोग, किसी अधीनस्थ कार्यालय आदि में व्यस्तता के कारण विलम्ब से कार्यालय आने की स्थिति बनती है, तो ऐसे विलम्ब की उपेक्षा की जायेगी।