Published on July 21, 2022 12:47 pm by MaiBihar Media
सासाराम में जिले में जिलाधिकारी ने एक निर्देश जारी किया है। जिसमें यह कहा गया है कि जिले में सुबह 8:40 से शाम 4:30 बजे तक एक भी कोचिंग का संचालन नहीं किया जाएगा। अगर इस निर्देश के पालन में कोई भी मनमानी करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपाकों बता दें कि डीएम धर्मेंद्र कुमार ने जिले में संचालित कोचिंग संचालकों की मनमानी पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। आपकों बता देंक कि यह आदेश कक्षा 6 से 12 तक के लिए जारी किया गया है।
जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने इस निर्देश को जारी करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दते हुए कहा कि स्कूल-कॉलेजों के समय पर ही कोचिंग में बच्चों की क्लास लि जाती है। जिससे क्लास रूम में बच्चों की उपस्थिति कम रहती है। इसलिए सुबह 8 बजकर 40 मिनट से शाम साढ़े चार बजे तक क्लास 6 से प्लस टू तक के कोचिंग संचालन पर रोक लगा दी गई है।
जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त अवधि के दौरान अगर किसी कोचिंग सेंटर में शैक्षणिक कार्य होते पाया गया तो संबंधित संस्थानों पर विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग से कोचिंग संस्थानों की सूची मांगी गई है। बिना रजिस्ट्रेशन के अब कोचिंग नहीं चलेंगे। अगर कोई मनमानी करेगा तो वह कार्रवाई के लिए तैयार रहे।