Published on May 29, 2022 12:24 pm by MaiBihar Media

बिहार के गया स्थित मगध विश्वविद्यालय में बीस करोड़ रुपये के घोटाले मामले में फंसे कुलपति डाॅ. राजेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत की याचिका निगरानी कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे कुलपति की गिरफ्तारी के आसार बढ़ गए हैं। सोमवार को निगरानी के विशेष जज मनीष द्विवेदी की अदालत में आरोपित कुलपति की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी हुई। 21 जनवरी को अदालत ने कुलपति के अधिवक्ता की ओर से दायर अग्रिम जमानत मामले में वर्चुअल सुनवाई की थी। विजिलेंस के अधिवक्ता आनंदी सिंह ने अग्रिम जमानत का विरोध किया था। उन्होंने कोर्ट का बताया था कि डा. राजेन्द्र प्रसाद इस मामले के मुख्य आरोपित हैं।

किसी भी समय किए जा सकते है गिरफ्तार
मिली जानकारी के अनुसार, विशेष निगरानी कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर वारंट जारी कर दिया है। अब किसी भी समय उनकी गिरफ्तारी को लेकर गया स्थित कुलपति आवास व गोरखपुर के आवास सहित अन्य संभावित जगहों पर गिरफ्तारी को लेकर एसवीयू दबिश देगी।

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छापेमारी में मिली थी ज्वेलरी व कैश
कुलपति के गोरखपुर आवास में छापेमारी के दौरान 01 करोड़ 82 हजार 75 हजार रूपए कैश एक आलमीरा से बरामद किया गया था। 48 लाख 52 हजार रूपए खरीदी गई जमीन के कागजात, पत्नी व उनके संयुक्त खाता में 99 लाख 87 हजार 193 रूपए जमा थे। 42 लाख 84 हजार 247 रुपए के स्वर्ण व 01 लाख 93 हजार 620 रुपए के चांदी के ज्वेलरी मिले। बिना वैध कागजात के विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई। गया आवास से 01 लाख 57 हजार कैश व परीक्षा के गोपनीय काम को लेकर दो कंपनियों को भुगतान के कागजात भी जब्त की गई।

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