Published on May 21, 2022 12:44 pm by MaiBihar Media
बिहार में शराबबंदी कानून को और सख्ती से लागू करने के लिए सरकार एक और कदम उठाने जा रही है। बाजर, कस्बों, चौक-चौराहों पर भी ब्रेथएनेलाइजर मशीन से लोगों की जांच करने की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में मद्य निषेध अधिनियम के तहत सरकार शराब पीने या बेचने के आरोप में पकड़े जाने वाले किसी भी व्यक्ति को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने की तैयारी में जुट गई है। शराबबंदी की सफलता के लिए सरकार शराब मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पंचायत का चुनाव, विधान सभा का चुनाव, लोकसभा चुनाव या फिर किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने की रोक लगाने की तैयारी कर रही है।
मामले को लेकर अपर मुख्य सचिव ने की बैठक
इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मद्य निषेध उत्पाद व निबंधन विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जिसको लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कई मुद्दों पर चर्चा की व योजनओं के बारे में जानकारी ली।
नहीं मिल पाएगा योजना का लाभ
शराब मामले में दोषी व्यक्ति को किस तरह योजनाओं से वंचित करने की पूरी तैयारी चल रही है। इस पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपनी राय रखी।
खेतों में पुआल जालने पर तीन साल तक नहीं मिल पाएगा योजना का लाभ
कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि खेतों पुआल जलाने वाले किसानों को भी विभाग की योजनाओं के लाभ से तीन साल तक वंचित किया जाता है। आपको बता दें कि राज्य में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों पर कई तरह की सख्ती की गई है। अब सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने की तैयारी है।