Published on March 25, 2022 9:27 am by MaiBihar Media

राज्य के सरकारी कार्यालयों में प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से काम करने वाले डाटा इंट्री आपरेटर सरकारी कर्मी नहीं हैं। उन्हें कोई सरकारी सुविधा या लाभ नहीं मिल सकता है। विधानसभा में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने यह बातें कही। सुधांशु शेखर, प्रमोद कुमार सिन्हा और राम सिंह के ध्यानाकर्षण पर मंत्री ने बताया कि प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से काम करने वाले लोगों के लिए कोई सेवा शर्त लागू नहीं है। ये सरकारी कर्मी नहीं हैं, लिहाजा इन्हें अन्य लाभ नहीं दिया जा सकता। इनके लिए सूचना प्रावैधिकी संवर्ग नियमावली बनाने का सवाल ही नहीं उठता है। विधायकों ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से यह पूछा था कि प्राइवेट एजेंसी उर्मिला के माध्यम से राज्य सरकार के उपक्रम बेल्ट्रान के माध्यम से अनुबंध पर 20 वर्षों से नियुक्त व कार्यरत डाटा इंट्री ऑपरेटरों के विभागीय समायोजन व सेवा शर्त नियमावली के लिए प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि नियमावली का गठन किया जाएगा, जिससे डाटा इंट्री आपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी मैनेजर आच्छादित होंगे। मंत्री ने बताया कि सभी सरकारी विभागों में सृजित पदों पर काम करने वालों के लिए ही नियमावली बनायी जाएगी। प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से अनुबंध पर काम करने वालों के लिए नियमानुसार ऐसा नहीं किया जा सकता।

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