Published on August 12, 2021 8:38 pm by MaiBihar Media
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को दो हफ्ते का फरलो (सशर्त छुट्टी) देने पर गुरुवार को रोक लगा दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने फरलो का आदेश दिया था। मालूम हो कि नारायण साई नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी है। उम्रकैद की सजा काट रहा है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने गुजरात सरकार की याचिका पर नारायण साईं को नोटिस दिया। याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। अब इस मामले में दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की एकल बेंच ने 24 जून को नारायण साई को फरलो की मंजूरी दी थी। इससे पहले दिसंबर 2020 में हाईकोर्ट ने मां की तबीयत खराब होने पर उसे फरलो दी थी।
गौरतलब है कि सूरत की एक अदालत ने नारायण साई को 26 अप्रैल 2019 को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उस पर भारतीय दंड विधान की धारा-376 (दुष्कर्म), 120-बी (षड्यंत्र) और 377 (अप्राकृतिक कृत्य) सहित विभिन्न धाराओं में अपराध साबित हुआ है।